PPF अकाउंट के नियम में बदलाव,पैन कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम :
PPF एकाउंट के नियम में बदलाव :
अक्टूबर माह से PPF अकाउंट से जुड़े नियमो में बदलाव हो गया है नए नियम के अनुसार कोई PPF खाता नाबालिग के नाम पर है तो 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू होगी खाता धारक के 18 साल का होने के बाद ही खाते पर पपफ की मोजूदा ब्याज दर लागु होगी.
सुकन्या समृद्धि योजना खाता :
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता सिर्फ क़ानूनी अभिभावक ही अकाउंट खोल सकते है केंद्र सरकार द्वारा जारी बेटियों ले लिए सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया गया है जिसमे अब से बेटियों के सिर्फ क़ानूनी अभिभावकही उनके नाम पर ये अकाउंट खोल सकेंगे अगर किसी लड़की का सुकन्या अकाउंट ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो उसके लीगल पेरेंट्स (कानूनी अभिभावक) नहीं है तो उसे ये खाता लीगल पेरेंट्स को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को बंद किया जा सकता है।
पैन कार्ड के लिए नियम बदले :
अब से इनकम टैक्स भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर की जगह आधार नामांकन आईडी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस बदलाव का उद्देश्य पैन नंबर के दुरुपयोग को रोकना है। इसके साथ ही इससे किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पैन कार्ड बनाने पर भी लगाम लगेगी।
स्रोत पर कर कटौती :
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024 के दौरान टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया था, जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। नियम के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से अगर आपकी 1 साल की आय 10,000 से अधिक है तो 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।