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23 Dec 2024, Mon

NPS Vatsalya Yojana के तहत बच्चों के नाम पर कीजिए निवेश, 18 सितंबर को लॉन्च होगी जानिए कैसे कर सकते हैं निवेश शुरू

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत, कोई भी माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों, जिनकी उम्र 3 से 18 साल के बीच हो, के नाम पर एनपीएस खाता खोल सकते हैं। यह बात दीगर है कि एक बच्चे के लिए केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। इसके लिए आपको एनपीएस वात्सल्य योजना अंतर्गत बच्चों के नाम पर निवेश करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।सबसे पहले, आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की वेबसाइट https://www.npscra.nsdl.co.in/ पर जाना होगा। फिर होमपेज पर आपको रजिस्ट्रेशन नाम का एक टैब दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करें।रजिस्टर विथ आधार कार्ड का विकल्प चुनें। फिर अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी जनरेट करें। फिर बटन पर क्लिक करें। इससे आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे देखकर अपना ओटीपी दर्ज करें और फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। यहां पर आपको यह गौर करना होगा कि आधार नम्बर से जुड़ी आपकी कुछ जानकारी पहले से ही भरी होगी। लिहाजा आपको कुछ अलग से जानकारी, जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता आदि भरने होंगे। फिर अपने हस्ताक्षर का एक स्कैन किया हुआ फोटो कॉपी अपलोड करना होगा। ततपश्चात अपनी पसंद के भुगतान माध्यम से खाता खोलने के शुल्क का भुगतान करें। इस प्रकार से सफल भुगतान के बाद आपका एनपीएस खाता खुल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी खाता संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे आपको हमेशा सुरक्षित रखना है।

                            NPS Vatsalya Yojana

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